पाकिस्तान की एक अदालत ने ऑनर किलिंग के एक मामले में चार लोगों को मौत की सजा सुनाई है। इन लोगों ने एक गर्भवती महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। महिला ने इनकी मर्जी के बगैर शादी की थी।
30 साल की फरजाना परवीन को इसी साल मई में लाहौर हाईकोर्ट के बाहर ईंट और लाठी से मारा गया। पुलिस घटना के वक्त मौके पर खड़े रहने के आरोपों से इनकार करती है।
बुधवार को इस मामले में दोषी ठहराए जाने वालों में परवीन के पिता, भाई, रिश्ते का भाई और पूर्व मंगेतर हैं। परवीन के एक और भाई को 10 साल क़ैद की सजा हुई है।
दुनिया भर में इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। मई में परवीन का पूरा परिवार अदालत में सुनवाई के लिए आया था। रिश्तेदारों ने परवीन के नए पति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था।