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ऑनर किलिंग में चार को मौत की सजा

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पाकिस्तान की एक अदालत ने ऑनर किलिंग के एक मामले में चार लोगों को मौत की सजा सुनाई है। इन लोगों ने एक गर्भवती महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। महिला ने इनकी मर्जी के बगैर शादी की थी।
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30 साल की फरजाना परवीन को इसी साल मई में लाहौर हाईकोर्ट के बाहर ईंट और लाठी से मारा गया। पुलिस घटना के वक्त मौके पर खड़े रहने के आरोपों से इनकार करती है।

बुधवार को इस मामले में दोषी ठहराए जाने वालों में परवीन के पिता, भाई, रिश्ते का भाई और पूर्व मंगेतर हैं। परवीन के एक और भाई को 10 साल क़ैद की सजा हुई है।
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दुनिया भर में इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। मई में परवीन का पूरा परिवार अदालत में सुनवाई के लिए आया था। रिश्तेदारों ने परवीन के नए पति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था।
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ऑनर किलिंगः 869 की हत्या

नवविवाहित दंपति इस मामले में अपना पक्ष रखने अदालत पहुंचा था। उससे पहले परवीन पुलिस को बयान दे चुकी थी कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है।

पुलिस के मुताबिक इसी दौरान परवीन और इक़बाल के रिश्तेदार आपस में भिड़ गए। पुलिस का यह भी कहना है कि जब तक अधिकारी इस मामले को रोक पाते परवीन की मौत हो चुकी थी।

पाकिस्तान में हू्मन राइट्स कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में वहां 869 महिलाओं की हत्या ऑनर किलिंग के नाम पर हुई। ऑनर किलिंग के खिलाफ अभियान चला रहे लोगों का कहना है कि असल संख्या इससे बहुत ज़्यादा है।

इनमें से 359 मामले कथित तौर पर "कारो कारी" से जुड़े हैं। ऐसे मामलों में परिवार के सदस्य अवमानना करने वाले सदस्यों की हत्या करने का खुद को अधिकारी मान लेते हैं। यह हत्या परिवार का सम्मान बहाल करने के नाम पर की जाती है।
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