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Pakistan: कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं पूर्व पीएम इमरान खान, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Wed, 15 Feb 2023 06:43 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद

सार

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि अदालत एक आम व्यक्ति को ऐसी राहत नहीं दे सकती है, ऐसे में इमरान खान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी राहत नहीं दी जा सकती है। 
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इमरान खान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हुए प्रदर्शन मामले में कोर्ट ने बुधवार को उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।

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पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने संबंधित मामले की सुनवाई में शामिल न होने पर इमरान खान की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के जज राजा जवाद अब्बास ने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मेडिकल आधार पर इमरान खान को अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। हालांकि, इमरान खान के वकील बाबर अयान ने कहा कि इमरान खान पिछले साल उन पर हुए हमले से उबर नहीं पाए हैं और उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए एक अंतिम मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि अदालत एक आम व्यक्ति को ऐसी राहत नहीं दे सकती है, ऐसे में इमरान खान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी राहत नहीं दी जा सकती है। 


व्यक्तिगत रूप से पेश होने का दिया गया था आदेश 
पिछली सुनवाई में अदालत ने इमरान खान की ओर से वर्चुअल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इमरान खान को 15 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, इमरान खान अदालत के सामने पेश नहीं हुए। 

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अयोग्य घोषित किए जाने के बाद हुए थे प्रदर्शन 
बीते साल प्रतिबंधित फंडिंग मामले में चुनाव आयोग ने इमरान खान को आयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ  के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में बीते साल अक्तूबर में पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत एक मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी मामले में इमरान खान को अंतरिम जमानत दी गई थी। 

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