पाकिस्तानी चुनाव आयोग के बयान में कहा गया है कि जिन पर कार्रवाई की गई है, उनमें नेशनल असेंबली के 136 सदस्य, 21 सीनेटर और 114 प्रांतीय असेंबली के सदस्य हैं।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने संपत्ति का ब्यौरा न जमा करने पर सांसदों व विधायकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने 271 सांसद-विधायकों को उनकी सदस्यता से निलंबित कर दिया है। जारी बयान में कहा गया है कि जिन पर कार्रवाई की गई है, उनमें नेशनल असेंबली के 136 सदस्य, 21 सीनेटर और 114 प्रांतीय असेंबली के सदस्य हैं।
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चुनाव आयोग ने कहा है कि सांसदों-विधायकों की को हर साल 31 दिसंबर तक संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। ऐसा न करने वाले सांसदों-विधायकों को चुनाव आयोग ने निर्देशित किया गया था कि वे 30 जून, 2022 तक का अपना वित्तीय विवरण 16 जनवरी, 2023 तक जमा करें, ऐसा न करने पर उनकी संबंधित सदस्यता निलंबित हो जाएगी।
सूची में पंजाब प्रांत का कोई भी सदस्य नहीं
ईसीपी द्वारा निलंबित सांसद-विधायकों की सूची में पंजाब प्रांत की विधानसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। ईसीपी ने कहा है कि प्रांतीय विधानसभा को पहले ही भंग कर दिया गया है। आयोग ने नेशनल असेंबली सदस्यों व सीनेटरों के अलावा सिंध से 48, खैबर पख्तूनख्वा से 54 और बलूचिस्तान से 12 सदस्यों को निलंबित किया है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट सदस्य अहसान इकबाल और ख्वाजा आसिफ शामिल हैं।