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New York: सुरक्षा उपायों के साथ चिकित्सीय आत्महत्या को मंजूरी, गवर्नर बोलीं- कुछ नियमों के साथ वैध बनाएंगे

Thu, 18 Dec 2025 10:50 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क

सार

अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में सुरक्षा उपायों के साथ चिकित्सीय आत्महत्या की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए मरीज को लिखित आवेदन करना होगा, जिसे मंजूरी देने के लिए भी कई नियम तय किए गए हैं। 
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चिकित्सीय आत्महत्या - फोटो : यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन
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विस्तार
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अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क में सुरक्षा उपायों के साथ चिकित्सीय आत्महत्या को मंजूरी मिलने जा रही है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होसुल ने बताया कि डॉक्टरों की देखरेख में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को चिकित्सीय आत्महत्या करने को कानूनी वैधता देने पर सहमत बन गई है। अगले साल इस कानून पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। गौरतलब है कि चिकित्सीय आत्महत्या में कोई डॉक्टर जानलेवा ड्रग का सुझाव देते हैं, लेकिन मरीज को खुद इसे लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी होती है। वहीं इच्छामृत्यु की बात करें तो इच्छामृत्यु में डॉक्टर ही जानलेवा ड्रग का सुझाव देते हैं और डॉक्टर ही उस दवाई या इंजेक्शन को मरीज को देते हैं।  
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अगले साल हस्ताक्षर के साथ बन जाएगा कानून
गवर्नर ने कहा, न्यूयॉर्क 'सुरक्षा उपायों' के साथ मेडिकल सहायता से आत्महत्या को कानूनी बनाने जा रहा है। बुधवार को गवर्नर और राज्य के कानूनी जानकारों के बीच हुए एक समझौते के तहत, न्यूयॉर्क गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए मेडिकल सहायता से आत्महत्या को कानूनी बनाने वाला राज्य बनने जा रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नर कैथी होसुल ने बताया कि वह बिल में कई सुरक्षा उपायों को जोड़ने पर जोर देने के बाद अगले साल इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रही हैं।

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क्या है कानून में प्रावधान
अमेरिका में करीब एक दर्जन राज्यों में मेडिकल सहायता से आत्महत्या की अनुमति देने वाले कानून हैं। हाल ही में इलिनोइस राज्य में भी हाल ही में ऐसा कानून बना है, जिस पर अगले साल हस्ताक्षर होंगे। न्यूयॉर्क के 'मेडिकल एड इन डाइंग एक्ट' के अनुसार, यह जरूरी है कि एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, जिसके छह महीने के भीतर मरने की उम्मीद है, वह जीवन समाप्त करने वाली दवाओं के लिए लिखित अनुरोध करे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगी पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, दो गवाहों को अनुरोध पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद अनुरोध को व्यक्ति के इलाज करने वाले डॉक्टर के साथ-साथ एक सलाहकार डॉक्टर द्वारा भी अनुमोदित किया जाना होगा।

कुछ प्रावधानों को जोड़ने पर बनी सहमति
गवर्नर ने कहा कि बिल के प्रायोजकों और कानूनी जानकारों ने ऐसे प्रावधान जोड़ने पर सहमति व्यक्त की है जिसमें एक मेडिकल डॉक्टर से पुष्टि की जरूरत होगी कि व्यक्ति के पास वास्तव में जीने के लिए छह महीने से कम समय बचा है, साथ ही एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से पुष्टि की जाएगी कि रोगी निर्णय लेने में सक्षम है और उस पर कोई दबाव नहीं है।

बुधवार को होसुल ने कहा कि इस बिल को सपोर्ट करना गवर्नर के तौर पर उनके सबसे मुश्किल फैसलों में से एक था। उन्होंने कहा, 'मैं कौन होती हूं जो आपको या आपके किसी अपने को, जो ज़िंदगी के आखिरी समय में जिस चीज की मांग रहे हैं, उसे देने से मना करूं? मैं अब ऐसा और नहीं कर सकती थी।'
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यह कानून पहली बार साल 2016 में पेश किया गया था, लेकिन न्यूयॉर्क स्टेट कैथोलिक कॉन्फ्रेंस और दूसरे संगठनों के विरोध के कारण वर्षों तक अटका रहा। कैथोलिक संगठन ने तर्क दिया कि यह कदम इंसानी जिंदगी की कीमत कम करेगा और एक डॉक्टर की भूमिका को भी कमजोर करेगा। 

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