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Nepal: सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर बैन रखा जारी, नेपाल सरकार को जारी किया कारण बताओ नोटिस

Wed, 22 Nov 2023 12:28 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, काठमांडू

सार

सुप्रीम कोर्ट के सूचना अधिकारी गोविंदा प्रसाद घिमिरे ने बताया कि नेपाल सरकार ने 13 नवंबर को अधिसूचना जारी की थी, जिससे टिकटॉक पर प्रतिबंध की जानकारी मिली। इसके बाद कोर्ट में कुल 13 रिट याचिकाएं दायर की गईं।
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nepal supreme court - फोटो : pti
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विस्तार
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भारत के बाद अब भारत के पड़ोसी देश ने भी टिकटॉक पर बैन कर दिया, जिसे नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया। दरअसल, नेपाल सरकार के टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं थीं। इसी मामले में मंगलवार को नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई की। प्रतिबंध जारी रखने के साथ-साथ कोर्ट ने नेपाल सरकार को टिकटॉक बैन करने के फैसले पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 
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जानिए, असल क्या है पूरा विवाद
सुप्रीम कोर्ट के सूचना अधिकारी गोविंदा प्रसाद घिमिरे ने बताया कि नेपाल सरकार ने 13 नवंबर को अधिसूचना जारी की थी, जिससे टिकटॉक पर प्रतिबंध की जानकारी मिली। इसके बाद कोर्ट में कुल 13 रिट याचिकाएं दायर की गईं। याचिकाओं में टिकटॉक से प्रतिबंध हटाने की मांग की गई थी। मामले में न्यायमूर्ति बिनोद शर्मा की एकल पीठ ने मंगलवार को पहली सुनवाई की। इस दौरान न्यायमूर्ति शर्मा ने फैसला सुनाया कि फिलहाल ऐप पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसी के साथ जस्टिस शर्मा ने केंद्र सरकार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सरकार को मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। बता दें, नेपाल में टिकटॉक के दो मिलियन से अधिक यूजर्स हैं। 

पक्ष-विपक्ष बताए यह कारण
घिमिरे के अनुसार, याचिकाओं में दावा किया गया था कि सरकार का यह फैसला लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यह संविधान के मूल सिंद्धातों के खिलाफ है। कोर्ट में सरकार ने भी अपने फैसले का बचाव किया। सरकार ने कहा कि ऐप सामाजिक सद्भाव का उल्लंघन कर रहा है। सरकार ने साथ में डेटा सुरक्षा की भी दलील दी।
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नेपाल सरकार ने साथ में एक और फैसला सुनाया 
नेपाल सरकार ने अपने आदेश में प्रतिबंध के साथ-साथ सक्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नेपाल में अपने कार्यालय स्थापति करने के लिए भी कहा। मतलब, नेपाल सरकार ने कहा है कि फेसबुक, एक्स और यूट्यूब सहित तमाम सोशल मीडिया साइटों को नेपाल में अपना कार्यालय खोलना अनिवार्य है।
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