मनी लांड्रिंग मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामीन के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जाकी कर दिया गया है। मालदीव अदालत ने सोमवार को यह आदेश जारी किया। बता दें कि अब्दुल्लाह यामीन के खिलाफ यह आदेश पर्यटन स्थल के विकास के लिए द्वीपों को पट्टे पर देने और अपने बैंक खाते में एक मिलियन डालर (70 करोड़ रुपये से कुछ अधिक) स्थानांतरित कराने से लेकर दिया गया है।
अब्दुल्लाह यामीन पर देश के खजाने का धन चोरी कर उसका प्रयोग करने का आरोप है। 2014 मनी लांड्रिंग कानून के तहत इसमें दोषी पाए जाने पर पांच साल से 15 साल तक की जेल और अधिकतम 45 लाख रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बता दें कि पिछले साल सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने अब्दुल्लाह यामीन को हराया था।