फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नवाज शरीफ को बिना क्षतिपूर्ति बांड के विदेश जाने की मंजूरी : लाहौर हाई कोर्ट 

Sat, 16 Nov 2019 07:04 PM IST
Mohit Mudgal वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
विज्ञापन
Nawaz Sharif - फोटो : PTI
विज्ञापन
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की मंजूरी मिल गई है। अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के हवाले से खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज को चार हफ्तों के लिए बिना क्षतिपूर्ति बांड के विदेश जाने की मंजूरी दे दी है।   
विज्ञापन

 


बता दें कि नवाज को पहले भी इलाज के लिए सरकार द्वारा विदेश जाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इमरान खान की सरकार ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की यात्रा के लिए 700 करोड़ रुपये के क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने की मांग की थी। लेकिन नवाज ने शर्त मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि यह गैर-कानूनी है।

नवाज शरीफ ने बुधवार को कहा था कि सरकार द्वारा इस तरह की मांग गैर कानूनी है। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा अपने स्वास्थ्य का राजनीतिकरण करने के प्रयासों की निंदा भी की थी।
विज्ञापन


बता दें कि मंगलवार को पाकिस्तान कैबिनेट ने 69 वर्षीय शरीफ को इलाज के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति देने का फैसला किया था। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नवाज शरीफ का नाम उन लोगों की सूची से हटा दिया गया था जिनके विदेश जाने पर रोक थी।

लेकिन इसके साथ ही सरकार ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो को एक वचनबद्धता बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जिसमें उन्हें इस बात की गारंटी देनी थी कि वह इलाज के बाद वापस पाकिस्तान आएंगे और अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों का सामना करेंगे।

बता दें कि पीएमएल-एन की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने सोमवार को ट्वीट किया था कि डॉक्टरों के अनुसार, शरीफ के विदेश जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। शरीफ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिसमें उनका गिरता हुआ प्लेटलेट काउंट भी शामिल है। वर्तमान में शरीफ की देखभाल लाहौर के नजदीक आवास पर हो रही है। जहां एक आईसीयू स्थापित किया गया है।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें