पाकिस्तान के लाहौर में एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने शनिवार को मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद और उसके साथियों के खिलाफ टेरर फंडिंग को लेकर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि हाफिज सईद और अन्यों पर अब मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत ने अगली तारीक सात दिसंबर तय की है।
अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद कहा कि एटीसी जज अरशद हुसैन भुट्टा ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सईद और अन्य के खिलाफ सुनवाई की अगली तारीख सात दिसंबर तय की है। अधिकारी ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें सबूतों और योग्यता के आधार पर मुकदमे का समापन करना है।
हाफिज सईद को कोट लखपत जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर की एटीसी लाया गया। पंजाब पुलिस द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपायों के कारण पत्रकारों को कार्यवाही में शामिल होने के लिए अदालत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।
पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने हाफिज सईद और उसके गुर्गों के खिलाफ पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में टेरर फंडिंग के आरोप में 23 एफआईआर दर्ज की थीं और 17 जुलाई को हाफिज सईद को गिरफ्तार किया था।