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ट्रंप के खिलाफ मुकदमे को जज ने दी मंजूरी, संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का मामला

Wed, 26 Jun 2019 08:51 PM IST
गौरव द्विवेदी न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज सर्विस
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई
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अमेरिका में एक संघीय जज ने राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देकर ट्रंप के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने अदालत का रुख किया जिसमें ट्रंप पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए लाभ कमाया जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के करीब 200 डेमोक्रेटिक सांसदों ने अदालत से कहा कि ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों से उलट अपने कारोबार के साथ पूरी तरह से रिश्ते खत्म करने से भी इनकार कर दिया। 

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डेमोक्रेटों के मुताबिक, ट्रंप ने संसद की मंजूरी के बिना विदेशी और प्रांतीय सरकारों से उपहार लिए हैं। कोलंबिया जिले के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एमेट जी. सुलीवन ने विधि विभाग के वकील के अनुरोध के खिलाफ यह फैसला सुनाया। वकील ने मुकदमे के बीच में उच्च न्यायालय में अपील करने और इस दौरान मुकदमे की सुनवाई रोकने की मांग की थी। अदालत का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गोलमेज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने ही होटल में जा रहे हैं, जहां चुनावी अभियान के लिए धन जुटाया जाएगा। जज के फैसले के बाद सांसद अब सूचनाएं एकत्र करने के लिए समन भेज सकेंगे।

रिपब्लिकन नेता हताश, डेमोक्रेट खुश

संघीय जज द्वारा ट्रंप के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी देने के फैसले से रिपब्लिकन नेता हताश हैं। विधि विभाग की प्रवक्ता केली लाको ने कहा, ‘यह मुकदमा खारिज हो जाना चाहिए था।’ ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि सदन की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, ‘कोई कानून की जद से बाहर नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं।’

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