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US: छह और राज्यों में LGBTQ छात्र सुरक्षा के नए कानून पर रोक, फेडरल कोर्ट ने सुनाया फैसला

Tue, 18 Jun 2024 05:24 AM IST
विशांत श्रीवास्तव अमर उजाला, न्यूज डेस्क, न्यूयॉर्क

सार

अमेरिका ने LGBTQ छात्र सुरक्षा के नए कानून को लागू करने से छह और राज्यों में रोक लगा दी। फेडरल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बाइडन प्रशासन को झटका दिया है। 


 
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जो बाइडन - फोटो : ANI
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विस्तार
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एलजीबीटीक्यू छात्रों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के बाइडन सरकार के प्रयास में सोमवार को एक और बाधा आ गई। जब केंटकी में एक फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश ने छह अतिरिक्त राज्यों में IX नियम पर अस्थायी रूप से रोक दिया। अमेरिकी जिला न्यायाधीश डैनी सी. रीव्स का यह फैसला एक अन्य फेडरल न्यायाधीश द्वारा इडाहो, लुइसियाना, मिसिसिपी और मोंटाना में नए नियम के लागू होने पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के कुछ दिनों बाद आया है।

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20 से ज्यादा राज्यों में बाइडन की नई नीति के खिलाफ याचिका
20 से ज्यादा रिपब्लिकन नेतृत्व वाले राज्यों में अटॉर्नी जनरल ने राष्ट्रपति जो बाइडन की नई नीति के खिलाफ कम से कम सात कानूनी चुनौतियां दायर की हैं। रिपब्लिकन का तर्क है कि यह नीति ट्रांसजेंडर लड़कियों को लड़कियों की एथलेटिक टीमों में खेलने की अनुमति देने के लिए एक कदम है। वहीं बिडेन प्रशासन का कहना है कि यह नियम एथलेटिक्स पर लागू नहीं होता है।

इन छह राज्यों के लिए दी गई है याचिका
अर्कांसस, आयोवा, मिसौरी, नेब्रास्का, नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा के रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर की गई रोक का प्रारंभिक अनुरोध अभी भी विचाराधीन है। शिक्षा विभाग ने एक न्यायाधीश से अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए कहा है।
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 LGBTQ छात्रों की सुरक्षा के नियम पर न्यायाधीश ने क्यों लगाई रोक?
अगस्त में लागू होने वाला यह नियम एलजीबीटीक्यू छात्रों के लिए शीर्षक IX नागरिक अधिकार सुरक्षा का विस्तार करता है। स्कूलों और कॉलेजों में यौन उत्पीड़न की परिभाषा को विस्तार करता है और पीड़ितों के लिए और सुरक्षा देता है। शीर्षक IX, 1972 में पारित, एक कानून है जो शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को रोकता है।

रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल ने अदालत के फैसले की तारीफ की
केंटुकी में सोमवार को आए कोर्ट के फैसले की राज्य के रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल रसेल कोलमैन ने तारीफ की, जिन्होंने कहा कि यह विनियमन महिलाओं के लिए समान अवसरों को कमजोर कर देगा। कोलमैन ने एक बयान में कहा, "न्यायाधीश का आदेश स्पष्ट करता है कि 'लिंग पहचान' को शामिल करने के लिए 'सेक्स' को फिर से परिभाषित करने का अमेरिकी शिक्षा विभाग का प्रयास गैरकानूनी और एजेंसी के नियामक प्राधिकरण से परे है।"

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