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इस्लामाबाद हाईकोर्ट: नवाज शरीफ को राजनयिक पासपोर्ट जारी करने पर लगाई रोक, देश आते ही गिरफ्तार करने का निर्देश

Fri, 15 Apr 2022 08:57 PM IST
गौरव पाण्डेय वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद

सार

भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिए गए नवाज शरीफ नवंबर 2019 से खराब स्वास्थ्य के आधार पर लंदन में रह रहे हैं।
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नवाज शरीफ - फोटो : पीटीआई (फाइल)
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विस्तार
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इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नई सरकार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राजनयिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने के लिए कदम उठाए। हाईकोर्ट ने अदिकारियों को निर्देश दिया कि नवाज शरीफ जैसे ही लंदन से पाकिस्तान आते हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। 

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पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष और नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि नई सरकार ने नवाज शरीफ और उनके साले इशक दार के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने का निर्देश दिया गया है।

नवाज शरीफ का पासपोर्ट इस साल फरवरी में एक्सपायर हो गया था और इमरान खान के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया था। इमरान सरकार ने 72 वर्षीय नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामलों की शुरुआत भी की थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में पनामा पेपर्स मामले में नवाज को सत्ता से अपदस्थ कर दिया था। भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिए गए नवाज नवंबर 2019 से खराब स्वास्थ्य के आधार पर लंदन में रह रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद उनकी पाकिस्तान वापसी की संभावना बढ़ी है।

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