इंडोनेशिया सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत लॉकडाउन तोड़ने और सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर सजा के साथ-साथ भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इंडोनेशिया में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर इसी देश में है।
ऐसे में सरकार ने मजबूरन लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के नियम सख्त करने का फैसला लिया है। नए कानून के अनुसार बिना मास्क पहने बाहर जाने पर करीब ढाई लाख इंडोनेशियाई रुपिया यानी 1300 भारतीय रुपये चुकाने होंगे। यदि कोई कंपनी लॉकडाउन का उल्लंघन करती है या कोई दुकानदार इस दौरान अपने कारोबार को खोलता है तो उन्हें जुर्माने के तौर पर पांच करोड़ रुपिया यानी ढाई लाख भारतीय रुपयों का भुगतान करना होगा।
इसके अलावा कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए कुछ दिलचस्प प्रावधान भी किए गए हैं। जिनके अनुसार बनियान पहनकर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। भीड़भाड़ या बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों को सार्वजनिक स्थानों या शौचालयों की सफाई भी करनी होगी।
इस दौरान ऐसे लोगों के कपड़ों या शरीर पर 'कानून तोड़ने वाले' का लेबल चिपकाया जाएगा। पिछले महीने राजधानी जकार्ता में आंशिक लॉकडाउन था। हालांकि विशेषज्ञों ने संकमण बढ़ने की चेतावनी दी थी। वीकेंड पर रेस्तरां, फास्ट-फूड और अन्य जगहों पर लोगों की भीड़ जुट गई। जब इससे संक्रमण बढ़ा तो सरकार ने दोबारा सख्ती कर दी।
इंडोनेशिया में कानून को इसलिए सख्त किया जा रहा है क्योंकि यह दक्षिण-पूर्व एशिया का कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहां वायरस की वजह से अब तक एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत और 14,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। जकार्ता में कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा 443 और पूर्वी जावा में 155 मौतें हुई हैं।