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Singapore: नौकरानी से दुर्व्यवहार के मामले में भारतीय मूल की महिला को जेल, करीब ढाई लाख रुपये का जुर्माना

Mon, 06 Mar 2023 08:28 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर

सार

सजा सुनाने से पहले सोमवार को जिला न्यायाधीश ओडब्ल्यू योंग टक लिओंगे ने जोर देकर किया कि एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि नौकरानियों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा।
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जेल - फोटो : पिक्साबे
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विस्तार
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सिंगापुर में एक भारतीय मूल की एक महिला को अपने घर पर काम करने वाली नौकरानी के साथ दुर्व्यवहार के तीन अगल-अलग मामलों में सजा सुनाई गई। महिला को दस महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी महिला दीकला चंद्र सेचरन (38 वर्षीय) को इसी साल जनवरी में दोषी करार दिया गया था। 

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देश के एक प्रमुख समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, सेचरण को दस महीने की जेल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, उसे पीड़िता एनी अगस्टिन को चार हजारा सिंगापुरी डॉलर (करीब 243391.48 भारतीय रुपया) का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। 

सजा सुनाने से पहले सोमवार को जिला न्यायाधीश ओडब्ल्यू योंग टक लिओंगे ने जोर देकर किया कि एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि नौकरानियों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा।
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अगस्टिन ने  9 दिसंबर 2019 से सेचरन के अपार्टमेंट में काम करना शुरू किया था। सोलह दिन बाद उसके साथ दुर्व्यवहार तब शुरू हुआ जब उसने रसोई की दराज में सामान रखते समय कटलरी (छुरी, कांटा, चाकू आदि) को मिक्स अप कर दिया था। 

Singapore: भारतीय मूल की महिला सिंगापुर में दोषी करार, नौकरानी के साथ दुर्व्यवहार करने का लगा है आरोप

उप लोक अभियोजक यांग जिलियांग और चोंग ई सिउन ने अपनी दलीलों में कहा कि सेचरन ने कई बार अगस्टिन के माथे नोंचा और खरोंचा। अगले दिन 23 अप्रैल, 2020 को जब नौकरानी को मास्किंग टेप नहीं मिला तो सेचरन ने घरेलू सहायिका को तब तक कपड़े टांगने के लकड़ी के हैंगर से मारा, जब तक कि यह टूट नहीं गया। 

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सेचरन ने घरेलू सहायिका थप्पड़ मारने के अलावा कई बार उसे डंडे से भी मारा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपराध तब सामने आया जब एक अन्य नौकरानी ने सूचना दी। इसके बाद पुलिस अधिकारी दोषी महिला के घर पहुंचे। 
 
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