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US: टेक्सास में भारतीय-अमेरिकी व्यक्ति पर लगा घृणा अपराध का आरोप, हो सकती है 10 साल की जेल

Thu, 06 Jun 2024 08:40 AM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन

सार

बयान में कहा गया कि अंतरराज्यीय धमकी भेजने के लिए भी उन्हें पांच साल की सजा हो सकती है। इन दोनों आरोपों में उन्हें  250,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लग सकता है।
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अमेरिका के टेक्सास में एक भारतीय-अमेरिकी व्यक्ति पर संघीय घृणा अपराध का आरोप लगाया गया है। दरअसल, व्यक्ति पर एक सिख गैर-लाभकारी संगठन के कर्मचारी को धमकियां देने का भी आरोप है। आरोपी की पहचान 48 वर्षीय भूषण अठाले के तौर पर की गई है। न्याय विभाग की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि भूषण अठाले को खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी देने और संघ द्वारा संरक्षित गतिविधियों में हस्कतक्षेप करने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में उन्हें अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है।
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बयान में कहा गया कि अंतरराज्यीय धमकी भेजने के लिए भी उन्हें पांच साल की सजा हो सकती है। इन दोनों आरोपों में उन्हें  250,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लग सकता है। बता दें कि 17 सितंबर 2022 में अठाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि अठाले ने एक ऐसे नंबर पर फोन किया था, जो अमेरिका में सिखों नागरिक अधिकार की रक्षा करता है। 

अठाले ने कुल सात वॉइस नोट भेजे, जिसमें सिखों के प्रति अत्यधिक घृणा व्यक्त की गई। इस साल मार्च में भी अठाले ने एक वॉइसमेल छोड़ा, जिसमें उन्होंने सिखों के साथ मुस्लिमों को भी निशाना बनाया। न्याय विभा ने बताया कि अठाले का धार्मिक-आधारित टिप्पणियां और धमकियां देने का लंबा इतिहास रहा है। इससे पहले भी उसने एक नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल कर कहा था कि वह पाकिस्तान और मुस्मिलों से नफरत करता है। 
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