यून सुक योल, पूर्व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति
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दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पुष्टि की है कि एक स्वतंत्र वकील ने दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू किए जाने के मामले में विद्रोह के आरोपों में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मौत की सजा देने का अनुरोध किया है। स्वतंत्र वकील चो यून-सुक की टीम ने सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह अर्जी दायर की है।
पिछले साल अप्रैल में पद से हटाए गए यून सुक यो अपने कार्यकाल के दौरान मार्शल लॉ से जुड़े विवाद और अन्य घोटालों को लेकर कई आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ सरकार कई मामलों में सुनवाई कर रही है।
2024 को देश में मार्शल लॉ लागू किया था
राष्ट्रपति यून सुक योल ने बीते साल 2024 को देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था और सैंकड़ों सैनिकों और पुलिस अधिकारियों को नेशनल असेंबली भेज दिया था। यून सुक योल ने तर्क दिया कि उन्होंने सिर्फ सदन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा किया था, लेकिन जांच के दौरान सैन्य अधिकारियों ने बताया कि यून ने उन्हें विपक्षी सांसदों को सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया था ताकि वे यून के आदेश के खिलाफ मतदान न कर सकें। हालांकि विपक्षी सांसद किसी तरह सफल रहे और उन्होंने योल के आदेश के खिलाफ मतदान कर उसे रद्द करा दिया।