लंदन में कार की डिग्गी में मृत मिली हर्षिता ब्रेला को उनके परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। नॉर्थहेम्पटनशायर पुलिस ने परिवार के श्रद्धांजलि पत्र को जारी किया। इसमें हर्षिता को याद करते हुए कहा गया कि आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी।
दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि
दिल्ली में रहने वाले हर्षिता ब्रेला के परिवार ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 'हर्षिता, आप भले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गईं हों, लेकिन आप अभी भी हमारे दिलों में हैं और हमेशा रहेंगी। हम तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं भूलेंगे। हम आपको अपने जीवन के हर पल में याद करते हैं।'
डिग्गी में मिला था हर्षिता का शव
बीते 14 नवंबर की सुबह पूर्वी लंदन के इलफोर्ड में एक कार की डिग्गी के अंदर पुलिस को हर्षिता का शव मिला था। जिसके बाद पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की थी। पुलिस ने कहा कि जासूस हत्या के संदर्भ में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। वे उन परिस्थितियों के सुराग ढूंढ रहे हैं, जिनके कारण उसकी मौत हुई।
इससे पहले, मृतका के पिता सतबीर ब्रेला, मां सुदेश कुमारी और बहन सोनिया डबास ने हर्षिता के लिए न्याय की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी के शव को परिवार वालों को सौंपा जाए और हर्षिता की मौत के दोषी पति पंकज और उसके परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने आरोपी पति को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को आखिरी बार उनकी बेटी से बात हुई थी।
नॉर्थहेम्पटनशायर पुलिस ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज
इस बीच, नॉर्थ हेम्पटनशायर पुलिस ने 10 नवंबर को कॉर्बी में झील के किनारे अपने पति के साथ घूमते हुए उसकी एक सीसीटीवी फोटो जारी की थी। पुलिस का मानना है कि उसी रात को हर्षिता की हत्या कर दी गई थी। वहीं हर्षिता ब्रेला की हत्या की जांच भी 21 मई, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी गई।
ब्रिटेन की डिप्टी पीएम एंजेला रेनर ने कहा यह बर्बरता
इस बीच, ब्रिटेन की डिप्टी पीएम एंजेला रेनर ने भारतीय मूल की हत्या को बर्बरता करार दिया है। कॉर्बी और ईस्ट नॉर्थम्पटनशायर के स्थानीय सांसद ली बैरोन ने भी इस सप्ताह हाउस ऑफ कॉमन्स में यह मुद्दा उठाया। साथ ही एंजेला रेनर से पूछा कि क्या कुछ परिस्थितियों में घरेलू हिंसा संरक्षण आदेश (डीवीपीओ) 28 दिनों से अधिक समय तक चलना चाहिए। गौरतलब है कि डीवीपीओ अदालत के आदेश हैं जो घरेलू हिंसा के अपराधी को अपने घर लौटने या पीड़ित के साथ संपर्क करने से प्रतिबंधित करते हैं।