फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हैरतअंगेज फैसला: रेप के दौरान महिला चिल्लाई नहीं तो कोर्ट ने आरोपी को किया रिहा

Sat, 25 Mar 2017 05:06 AM IST
amarujala.com- Presented by: विक्रान्त सिंह
विज्ञापन
विज्ञापन
इटली के एक अदालत के फैसले का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मीडिया में आईं खबरों के मुताबिक, एक रेप के मामले की सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी को सिर्फ इसलिए आरोपमुक्त कर दिया क्योंकि पीड़िता ने घटना के दौरान शोर नहीं मचाई थी। इसको संज्ञान में लेते हुए इटली के कानून मंत्री ने अपने अधिकारियों से मामले की जानकारी मांगी है। 
विज्ञापन


समाचार एजेंसी एएनएस के अनुसार मंत्री आंद्रे ओर्लांदो ने मंत्रालय के निरीक्षकों को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यह घटना पिछले महीने की है। जब तुरिन में अदालत ने कथित रूप से रेप के एक केस की सुनवाई के दौरान महिला से पूछा कि क्या आप घटना के दौरान चीखी या चिल्लाई थीं? मदद के लिए किसी से गुहार लगाई थीं? जिसके जवाब में महिला ने कहा था कि उसने आरोपी पुरुष से सिर्फ इतना ही कहा था कि अब ‘बहुत हो चुका’। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के इस जवाब के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर महिला रेप के दौरान चीखी नहीं तो इसे उसके साथ रेप नहीं मना जाएगा। कोर्ट ने आरोपी शख्स को दोषमुक्त कर दिया। लेकिन यह मामला यहीं नहीं दबा। अदालत के इस हैरतअंगेज फैसले को लेकर लोग सड़क पर उतर आए। महिला संगठनों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा कीं। विपक्षी दल ने इस मामले को इतालवी संसद में भी उठाया। मामले को तूल पकड़ता देख कानून मंत्री ने ये आदेश दिए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें