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बलात्कार पीड़ित का नाम ज़ाहिर करने पर जुर्माना

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ब्रिटेन में बलात्कार पीड़ित एक महिला का नाम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पर उजागर करने के लिए नौ लोगों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये सारी रकम पीड़ित महिला को दी जाएगी। 19 वर्षीय इस महिला के साथ बलात्कार करने के जुर्म में शेफील्ड यूनाइटेड और वेल्स फुटबॉल टीम के पूर्व स्टाइकर चेड इवांस पांच साल जेल की सजा काट रहे हैं।
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उत्तरी वेल्स और शेफील्ड के रहने वाले 18 से 27 साल की उम्र के सात पुरूषों और तीन महिलाओं पर इस महिला की पहचान सार्वजनिक करने के आरोप लगे हैं।इनमें से एक महिला ने आरोपों से इनकार किया है जिसे 21 जनवरी तक की जमानत मिली हुई है। वहीं नौ लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है जिसके बाद अदालत ने उनमें से प्रत्येक को इस महिला को 624 पाउंड यानी लगभग 55 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।

नशे में 'बलात्कार'
ब्रितानी कानून बलात्कार पीड़ित और कथित बलात्कार पीड़ित को जीवन भर अपना नाम छिपाने की अनुमति देता है।दोषी करार दिए गए नौ लोगों का दावा है कि उन्हें नहीं पता था कि बलात्कार पीड़ित का नाम सार्वजनिक करना एक अपराध है। इनमें फुटबॉलर चेड इवांस के कुछ रिश्तेदार और दोस्त भी शामिल हैं।
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इवांस को वेल्स के रहाल कस्बे के एक होटल में इस महिला का बलात्कार करने के मामले मे इसी साल 20 अप्रैल को पांच साल की सजा सुनाई गई थी। फुटबॉलर ने महिला के साथ सेक्स करने की बात कबूली, लेकिन महिला ने ज्यूरी को बताया कि उसे उस घटना के बारे में कुछ नहीं पता है।

वहीं अभियोजकों ने दलील दी कि महिला इतनी ज्यादा शराब पीए हुए थी कि उसके लिए सेक्स के लिए रजामंदी देना मुमकिन नहीं था। इस तरह इवांस को बलात्कार का दोषी करार दिया गया। इसके बाद इन नौ लोगों ने 20 से 22 अप्रैल के बीच बलात्कार पीड़ित का नाम फेसबुक और ट्विटर पर सार्वजनिक कर दिया।
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