फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ऐपल को अदालत से फटकार

Fri, 02 Nov 2012 09:28 AM IST
बीबीसी हिन्दी
विज्ञापन
विज्ञापन
इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ऐपल को सैमसंग के साथ अपने डिजाइन से जुड़े विवाद में अपनी वेबसाइट पर लगे बयान को 48 घंटों के भीतर सुधारने के लिए कहा गया है।
विज्ञापन


ब्रिटेन के जजों ने ये आदेश सुनाया है। इससे पहले ऐपल को 18 अक्तूबर को अपनी वेबसाइट पर ऐसा संदेश छापने के लिए कहा गया था जिससे स्पष्ट हो कि सैमसंग ने ऐपल के आईपैड के पंजीकृत डिज़ायन को लेकर कोई सीमा नहीं तोड़ी है।

मगर इसके बाद सैमसंग ने शिकायत की कि ऐपल ने जो बयान लगाया है वो अदालत के आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं करता। जजों ने इस बात से सहमति जताई और ऐपल को कहा कि 24 घंटों के अंदर वो बयान हटा लिया जाना चाहिए। इसके बाद एक नया बयान वेबसाइट पर लगाया जाएगा।
विज्ञापन


ऐपल की ओर से कहा गया कि उसे नया बयान लगाने के लिए 14 दिनों का समय दिया जाना चाहिए मगर उनकी ये मांग पूरी तरह खारिज कर दी गई।

नया नोटिस
लॉर्ड जस्टिस लॉन्गमोर ने ऐपल की ओर से पेश हुए माइकल बेलॉफ से कहा, "हमें आश्चर्य है कि आप मौजूदा नोटिस हटाने के साथ ही सही नोटिस नहीं लगा सकते।"

एक अन्य जज सर रॉबिन जैकब ने कहा, "मैं ऐपल के प्रमुख की ओर से एक शपथ पत्र देखना चाहूंगा कि ऐपल कंपनी के लिए ये इतनी बड़ी तकनीकी परेशानी क्यों है।" ऐपल ने इसके बाद इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है।

सैमसंग ने अपनी शिकायत में कहा था कि ऐपल ने जो बयान लगाया है वो 'गलत' है क्योंकि उसमें जर्मनी और अमेरिकी अदालत में इसी मामले पर ऐपल के पक्ष में आए फ़ैसले का भी जिक्र है।
विज्ञापन


सैमसंग की ओर से कहा गया कि ये बयान इस तरह की छवि पेश करता है जैसे ब्रितानी अदालत ने बाकी अदालतों से हटकर उलटा फैसला दे दिया है। ब्रिटेन का ये फ़ैसला पूरे यूरोपीय संघ पर लागू होगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें