सार
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने शुक्रवार रात 8 फरवरी, 2024 को होने वाले आम चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया, डॉन ने बताया।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने आम चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। शुक्रवार रात आठ बजे चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है। बता दें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कार्यक्रम जारी करने के आदेश दिए थे। आदेश के कुछ घंटों बाद ही चुनाव आयोग ने कार्यक्रमों की घोषणा की।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट की मानें तो रिटर्निंग अधिकारी 19 दिसंबर को सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे, जिसके बाद से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग आरओ और जिला रिटर्निंग अधिकारियों (डीआरओ) को एक फिर से प्रशिक्षण देगा। चुनाव कार्यक्रम राष्ट्रीय के साथ-साथ पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों के विधानसभा चुनावों के लिए भी लागू होगा। महिलाओं और गैर-मुसलमानों के लिए भी सीटें आरक्षित की जाएंगी। चुनाव आयोग के अनुसार, आठ फरवरी को वोटिंग की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
उच्चतम न्यायालय ने एलएचसी के आदेश को निलंबित कर दिया था। शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) को आठ फरवरी को आम चुनाव कराने के लिए आज रात चुनाव कार्यक्रम जारी करने का आदेश दिया था। जैसा कि चुनाव निकाय ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही वादा किया था। लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अली बकर नजफी ने आम चुनावों के लिए पंजाब की नौकरशाही से जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीआरओ), आरओ और सहायक निर्वाचन अधिकारियों (एआरओ) की नियुक्ति के खिलाफ पीटीआई द्वारा दायर याचिका के पक्ष में बुधवार को फैसला सुनाया। पार्टी ने अपनी याचिका में न्यायिक अधिकारियों को आरओ के रूप में नियुक्त करने के लिए अदालत की मदद की भी मांग थी।