US: अमेरिका में विदेशी ट्रक चालकों को एक संघीय अदालत से राहत मिली है। दरअसल, अदालत ने परिवहन विभाग के नए नियमों पर रोक लगा दी है। इनमें एक नियम यह भी था कि कुछ ही प्रवासियों को वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकेगा। यह लाइसेंस जारी होने से पहले डाटाबेस में उनकी जानकारी देखी जाएगी।
अमेरिका के परिवहन विभाग के नए नियमों पर एक संघीय अपीलीय अदालत ने रोक लगा दी है। परिवहन विभाग ने एक नया नियम यह भी बनाया था कि केवल कुछ विशेष प्रवासी ही ट्रक या बस चलाने का वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइंसेंस (सीडीएल) ले सकते हैं। परिवहन मंत्री शॉन डफी ने सितंबर में इन नियमों की घोषणा की थी।
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वॉशिंगटन डीसी की अदालत ने गुरुवार को कहा कि ये नियम फिलहाल लागू नहीं किए जाए सके। यह नए नियम उस समय लाए गए, जब फ्लोरिडा में एक ट्रक चालक ने गैर-कानूनी तरीके से यू-टर्न लेकर हादसा किया। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस ट्रक चालक को अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं थी।
अदालत ने कहा कि संघीय सरकार ने नियम तैयार करने में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया और सरकार यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि यह नियम सुरक्षा को कैसे बढ़ाएगा।
अदालत ने कहा कि संघीय मोटर वाहक सुरक्षा प्रशासन (एफएमसीएसए) के आंकड़ों के अनुसार, ऐसे प्रवासी चालक जिनके पास सीडीएल है, वे कुल लाइसेंसधारियों का सिर्फ पांच फीसदीं हैं। लेकिन सभी घातक सड़क दुर्घटनाओं में उनका हिस्सा केवल 0.2 फीसदी है।
डफी ने कैलिफोर्निया में इस मामले को गंभीरता से उठाया, क्योंकि फ्लोरिडा में हुए हादसे वाला ट्रक चालक ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैलिफोर्निया से प्राप्त किया था। उस राज्य के दस्तावेजों की जांच में पता चला कि कई प्रवासी चालकों को उनके वर्क परमिट की अवधि खत्म होने के बाद भी वैध लाइसेंस मिल गए थे। इसलिए कैलिफोर्निया ने इस हफ्ते 17,000 सीडीएल रद्द कर दिए।
नए नियमों के अनुसार, केवल तीन खास तरह के वीजा वाले प्रवासी ही सीडीएल लेने के योग्य होंगे। राज्य सरकारों को भी आवेदक की प्रवासी स्थिति सरकारी डाटाबेस में चेक करनी होगी। ये लाइसेंस एक साल तक मान्य होंगे या वीजा खत्म होने तक।