लेबर सांसद और ब्रिटिश सिखों के लिए एपीपीजी की अध्यक्ष प्रीत कौर गिल ने कहा, 'मैं सरकार के विधेयक को देखकर खुश हूं... जो बड़ी कृपाणों को रखने या बेचने को लेकर सिख समुदाय का अपराधीकरण न करने के महत्व को दर्शाता है।'
गुरुद्वारों में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के साथ पारंपरिक सिख गटका मार्शल आर्ट में बड़ी कृपाणों का इस्तेमाल होता है। इनका ब्लेड करीब 50 सेंटीमीटर का होता है। नए कानून में बिना संशोधन के इनका इस्तेमाल गैरकानूनी हो जाता।
यह हथियार अधिनियम देश में बढ़ते चाकू और एसिड से संबंधित हमलों पर कार्रवाई करने के लिए ब्लेड वाले हथियार व अन्य संक्षारक उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लागू करता है।
यूके गृह सचिव साजिद जाविद कहते हैं, 'ये नए कानून पुलिस को अतिरिक्त ताकत देंगे जिससे खतरनाक हथियारों को जब्त किया जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि चाकू सड़कों पर पहुंच ही न सकें।'
इस कानून का उद्देश्य वर्तमान में खतरनाक हथियारों के खिलाफ मौजूद कानूनी मानकों को मजबूत करना है। नए कानून में 18 साल के कम आयु के लोगों को संक्षारक उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा जिससे उन लोगों को चिह्नित किया जा सके जो एसिड खरीद रहे हैं। इस कानून से 18 साल से कम आयु के लोगों के लिए ऑनलाइन चाकू खरीदना और कठिन हो जाएगा।