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Bangladesh: अदालत ने कार्यवाहक BNP प्रमुख और उनकी पत्नी को भेजा जेल, आय से अधिक संपत्ति का मामला

Wed, 02 Aug 2023 09:16 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ढाका

सार

Bangladesh: बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार को मुख्य विपक्षी दल बीएनपी के भगोड़े कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को अपनी घोषित आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में नौ साल कैद और उनकी पत्नी को तीन साल कैद की सजा सुनाई। 
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Tarique Rahman, Zubaida - फोटो : Social Media
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बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार को मुख्य विपक्षी दल बीएनपी के भगोड़े कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को अपनी घोषित आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में नौ साल कैद और उनकी पत्नी को तीन साल कैद की सजा सुनाई। 

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ढाका महानगर के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश मोहम्मद असदुज्जमां ने दंपति की अनुपस्थिति में मुकदमे के बाद फैसला सुनाया कि अदालत ने उन्हें अवैध संपत्ति अर्जित करने और संपत्ति की जानकारी छिपाने का दोषी पाया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे रहमान पर भी तीन करोड़ टका का जुर्माना लगाया गया है। भुगतान करने में विफल रहने पर 55 वर्षीय नेता को अतिरिक्त तीन महीने की सेवा देनी होगी।
 

रहमान की पत्नी जुबैदा को दो आरोपों में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई जबकि उन पर 35 लाख टका का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक महीने की और जेल की सजा भुगतनी होगी। रहमान और जुबैदा दोनों 2008 से लंदन में रह रहे हैं।
 
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ढाका के पुराने हिस्से में अदालत परिसर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल ने कड़ी सुरक्षा चौकसी बरती जहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) समर्थक वकीलों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया।
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