पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) फैज हमीद की आवासीय योजना घोटाले में गिरफ्तारी के बाद लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि यह सेना का आंतरिक मामला है, हमारी पार्टी(PTI) का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
पाकिस्तान में मंगलवार को पूर्व आईएसआई प्रमुख फैज हमीद की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि यह सेना का आंतरिक ममाला है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ(PTI) का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
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इमरान खान के कानूनी प्रतिनिधि इंतजार पंजुथा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मामले में खान साहब ने सिर्फ इतना कहा कि 'यह सेना का आंतरिक मामला है' और सेना ने जो भी कार्रवाई की है उसका पीटीआई या खान साहब से कोई लेना-देना नहीं है।"
पंजुथा ने यह भी कहा कि खान और जनरल फैज के बीच कोई राजनीतिक संबंध नहीं था।
'नवाज शरीफ से समझौता करके बाजवा ने फैज की जगह ली'
पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान ने यह भी दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ के साथ सौदा करने के बाद जनरल फैज की जगह ली थी। खान ने कहा कि अगर जनरल फैज की गिरफ्तारी 9 मई की घटनाओं से संबंधित थी, तो न्यायिक आयोग बनाने और उस दिन के सीसीटीवी फुटेज को सामने लाने का यह सही समय होगा।
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सत्ताधारी गठबंधन ने हमीद की गिरफ्तारी के फैसले का स्वागत किया
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) फैज हमीद को आवासीय योजना घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। अब शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले पाकिस्तान के सत्ताधारी गठबंधन ने फैज हमीद की गिरफ्तारी का स्वागत किया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने हालांकि आवासीय योजना घोटाले में हमीद की कथित संलिप्तता को सेना का 'आंतरिक मामला' करार देते हुए इस मामले में तटस्थ रहने का फैसला किया।
इमरान के करीबी होने का आरोप
लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने 2019 से 2021 तक इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के प्रमुख पद पर सेवाएं दी थीं, तब जेल में बंद इमरान खान प्रधानमंत्री थे। उन पर इमरान की शह पर राजनीतिक मामलों में दखल देने के आरोप लगे थे। सेना के मुताबिक, सैन्य अधिकारियों ने हमीद को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया और पद के कथित दुरुपयोग को लेकर उनके खिलाफ पाकिस्तान सेना अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू की गई है।