सात मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिका में बैन करने के डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय पर अमेरिका की एक अदालत ने आस्थाई रोक लगा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर आस्थाई रोक लगाते हुए अदालत ने कहा कि, 'अमेरिकी हवाई अड्डों पर फंसे शरणार्थियों और अन्य यात्रियों को देश से निकालने का काम बंद किया जाए।' अदालत फरवरी के अंत में इस केस की अगली सुनवाई करेगी।
न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक, फेडरल जज ऐन एम डॉनेली ने आदेश दिया कि अमेरिका के हवाई अड्डों पर फंसे शरणार्थियों व दूसरे देश के नागरिकों को वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। इससे अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी।
आपको बता दें कि ट्रंप के शासकीय आदेश को रोकने के लिए अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) के वकीलों ने सरकार पर मुकदमा किया था। जिस पर आदालत ने ट्रंप के आदेश पर आस्थाई रोक लगा दी है। हालांकि आदालत ने ट्रंप के फैसले पर कोई विस्तृत आदेश नहीं दिया और न ही आदेश की संवैधानिकता पर कोई फैसला किया।