बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में गिरफ्तार कुंतल घोष की चिट्ठी मामले में उन्हें पूछताछ का सामना करना होगा। न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है। उन्होंने कहा, कुंतल ने चिट्ठी लिखकर अभिषेक का नाम लेने के लिए दबाव बनाने का जो आरोप केंद्रीय एजेंसियों पर लगाया है, उस मामले में पूछताछ होगी। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी चाहे तो दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती हैं।
इससे पहले यह मामला हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की पीठ में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्यायधीश अभिजीत गांगुली की बेंच से इस केस को दूसरे जज की पीठ में भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला न्यायाधीश अमृता सिन्हा की पीठ में चला गया था, जहां शुक्रवार यह फैसला सुनाया गया। अभिषेक बनर्जी ने इस मामले से खुद को अलग करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है।