अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी जन्म से नागरिकता को खत्म करने के आदेश पर दूसरी बार रोक लगा दी गई है। मैरीलैंड के ग्रीनबेल्ट में एक संघीय न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने बुधवार को इस आदेश पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला सुनाया। इससे पहले वॉशिंगटन राज्य में एक अन्य न्यायाधीश ने इस आदेश को 'स्पष्ट रूप से असंवैधानिक' करार देते हुए रोक लगा दी थी।