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लिव-इन रिलेशनशिप जायज- कोर्ट

Mon, 29 Aug 2022 05:36 PM IST
मोहम्मद नूरुज्जमान वीडियो डेस्क अमर उजाला. कोम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लंबे समय तक कोई कपल साथ-साथ रह रहे हों तो इसे शादी की अवधारणा मानी जाएगी। यानी सालों साल अगर कपल पति-पत्नी की तरह रह रहा हो तो यह धारणा माना जाएगा कि दोनों शादीशुदा हैं। ऐसे मामले में शादीशुदा जिंदगी को नकारने वाले पर दायित्व होगा कि वह साबित करे कि शादी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा कि कपल अगर लंबे समय तक साथ रहते हैं तो उनके नाजायज संतान भी उनके फैमिली की संपत्ति में हिस्से का हकदार है।

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