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Rampur Bushahar News: चिड़गांव में 9.25 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े युवक को चार साल कैद, चालीस हजार रुपये जुर्माना

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रोहड़ू। विशेष जिला सत्र न्यायालय रोहड़ू ने चिड़गांव में 9.25 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े युवक को चार साल कैद और चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष जिला सत्र न्यायालय रोहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने चिड़गांव के सुंधा गांव निवासी राजीव शर्मा को दोषी करार दिया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को चार महीने अतिरिक्त कारावास की सजा के आदेश दिए हैं। 29 मार्च, 2024 को पुलिस ने गश्त के दौरान चिड़गांव के सुंधा गांव में पगडंडी से सड़क की तरफ आ रहे एक व्यक्ति को पुलिस को देखकर वापस लौटते देखा। उसने अपनी जेब से एक पैकेट निकाल कर सड़क में फेंका। पुलिस ने शक होने पर उससे रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम राजीव शर्मा बताया। सड़क पर फेंके पैकेट की मौके पर मौजूद गवाहों के सामने जांच की गई, तो उसमें 9.25 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। उसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ पुलिस में मदक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। मौके से मिले साक्ष्य की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मिले साक्ष्य का न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में इस मामले में 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी गवाहों के बयान सुनने और दोनों पक्षाें की दलीने सुनने के बाद न्यायालय ने राजीव शर्मा दोषी करार दिया।
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