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चरस तस्कर को दस साल कैद और एक लाख जुर्माना

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चरस तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त नेपाल निवासी राजकुमार को दस साल कठोर कारावास व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।
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वर्ष 2019 में महिडांडा के पास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने नेपाली मूल के युवक राजकुमार को एक किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने न्यायालय के समक्ष छह गवाह एवं अन्य साक्ष्य परीक्षित कराए। दोष सिद्ध होने पर बीते रोज विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त राजकुमार को दस साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही नई टिहरी जेल में कैद है। बुधवार को उसे फैसले के दिन उत्तरकाशी जिला न्यायालय लाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर नई टिहरी जेल भेज दिया।
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