उत्तरकाशी। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यशाला का आयोजन कर विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।
कलक्ट्रेट परिसर में दो दिनों तक चली कार्यशाला के दौरान मास्टर ट्रेनर अभिनव नौटियाल ने कहा कि इसका उद्देश्य कार्यों में पारदर्शिता के साथ ही उत्तरदायित्व लाना है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी एक सादे कागज पर लिखित रूप से अपने सवाल और निर्धारित शुल्क देकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित समय के भीतर वांछित सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी होगी। यदि यह सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित है, तो संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को पांच दिन के भीतर आवेदन हस्तांतरित करना होगा। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो प्रार्थनापत्र प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर सूचना उपलब्ध करानी होगी। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर हिमांशू पांडे एवं संगम सिंह ने भी जानकारी दी।