काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूडि) की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह के साधारण कारावास और 3.40 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
शिवालिक कॉलोनी, कुंडेश्वरी निवासी श्याम सिंह ने परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें कहा था कि तहसील रोड जसपुर निवासी राजकमल डागर ने रुपयों की आवश्यकता बताते हुए मई 2019 में 5.95 लाख रुपये मांगे। उसने आरोपी को 5.95 लाख रुपये उधार दे दिए। कुछ समय बाद रुपये वापस मांगने पर राजकमल 2.95 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। कुछ समय बाद शेष रकम मांगने पर छह मार्च 2021 को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के दो चेक दे दिए। जो भुगतान के लिए बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी माना। न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतन सिंह गौतम की अदालत ने दोषी को तीन माह के कारावास व 3.40 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।