धान बेचने के नाम पर दो लाख रुपये लेने का मामला
काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ द्वितीय एसीजे की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को तीन माह की सजा और 2.20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मानपुर रोड निवासी पलविंदर सिंह ने अपने अधिवक्ता मुजीब अहमद के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसमें कहा था कि धान बेचने का झांसा देकर कनौरा बाजपुर निवासी अमीर दुल्ला ने चार अक्तूबर 2020 को उससे दो लाख रुपये लिए थे। फसल आने पर उसने धान की आपूर्ति नहीं की। 21 दिसंबर 2020 को अमीर दुल्ला ने दो लाख रुपये की राशि का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अमीर दुल्ला को दोषी माना। उसे तीन माह का कारावास और 2.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।