काशीपुर। प्रकाश सिटी अंबा विहार कॉलोनी निवासी हितेश कुमार से बाजपुर के मुंडिया कलां निवासी अलीम जहां पत्नी तनजीम ने वर्ष 2020 में 95 हजार रुपये उधार लिए थे। तकादा करने पर महिला ने 95 हजार रुपये का चेक हितेश कुमार को दे दिया, जोकि बाउंस हो गया। नोटिस व दावा करने के बाद भी महिला ने रुपये नहीं लौटाए और कहा कि उसने रुपये नहीं लिए हैं। साथ ही उसने कोई चेक नहीं देने की बात कही। हितेश ने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने जब अलीम जहां से सवाल पूछे तब उसने रुपये उधार लेना और चेक देना स्वीकार कर लिया। तृतीय अपर सिविल जज/ न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीड़ित पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर अलीम जहां को धारा 138 एनआई एक्ट में तीन माह कारावास व एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना का आदेश दिया। संवाद