नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने दस साल के कठोर कारावास और 90 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त इरफान पुत्र इरशाद हुसैन निवासी भुजिया फार्म गुरूग्राम थाना सितारगंज के खिलाफ 24 जून 2016 को पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई रपट में आरोप लगाया कि वह दो माह तक लगातार उनकी नाबालिग पुत्री से बहला फुसलाकर दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने हल्द्वानी से आरोपी को गिरफ्तार कर उसके साथ पीड़िता को भी बरामद कर लिया। यह मामला स्पेशल पाक्सो कोर्ट नीलम रात्रा की अदालत में चला, जिसमें शासकीय अधिवक्ता उमेश नाथ पांडे और सहायक के रूप में अर्चना पीयूष पंत ने आठ गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया, जिस पर न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 90 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।