न्यायालय ने लगाया 75000 रुपये का जुर्माना
रुद्रपुर। साढ़े छह साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन सगे भाइयों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 75000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि में से 50,000 रुपये चोटिल परिवार को बतौर प्रतिकर अदा करने के आदेश दिए हैं।
बाजपुर के ग्राम केलाबंदवारी निवासी हरपाल सिंह ने 18 नवंबर 2016 को तहरीर में कहा था कि उसके चचेरे भाई परविंदर सिंह की गांव में कृषि भूमि है। 15 नवंबर की दोपहर बलविंदर सिंह, जसविंदर सिंह उर्फ काका निवासी ग्राम चौखंडी काशीपुर और सुखविंदर सिंह निवासी आवास विकास ने परविंदर के खेत में बोई गेहूं की फसल को जोत दिया था। काका ने डंडा मारकर परविंदर का सिर फोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने छह गवाह पेश कर दोष सिद्ध कर दिया। न्यायालय ने तीनों को मारपीट के जुर्म में तीन माह के कठोर कारावास और जानलेवा हमले के मामले में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।