न्यायिक दंडाधिकारी/सिविल जज सीनियर डिवीजन अनिरुद्ध भट्ट की अदालत ने एक किशोर से कुकर्म करने के आरोपी युवक को तीन साल का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 नवंबर 2007 की शाम एक किशोर जंगल से मवेशी चरा कर वापस लौट रहा था। तभी पतरामपुर के पास टिंकू उर्फ अर्जुन सिंह ने उसके साथ गन्ने के खेत में कुकर्म किया। अदालत ने गवाहों के बयान व दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क सुनने के बाद सजा सुनाई।