रुद्रपुर। पॉक्सो न्यायालय ने किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पीड़िता को तीन लाख रुपये की सहायता करने का आदेश दिया।
19 जुलाई 2020 को ट्रांजिट कैंप क्षेत्र निवासी अमन सिंह उर्फ राजा पर 12 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया था। न्यायालय एफटीसी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास कुमार गुप्ता ने बताया कि मामले में सात गवाह पेश कर आरोपी पर लगे आरोपों को सिद्ध कर दिया गया। मंगलवार को अदालत ने दोषी को 20 साल की कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी अमन को जुर्माने के तौर पर पीड़िता को 40 हजार रुपये देने होंगे।
किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त
रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में जमानत पर चल रहे आरोपी को पुख्ता सबूत और साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।
27 सितंबर 2021 को सितारगंज थाने में गांव इस्लामनगर निवासी मोहम्मद आमिर पर 14 वर्षीय किशोरी को बहलाफुसला कर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। पुलिस ने केस दर्ज कर न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया था। बाद में आरोपी जमानत पर रिहा हो गया था। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी शिवाकांत द्विवेदी की अदालत में हो रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। आरोपी के अधिवक्ता राजीव ग्रोवर ने बताया कि पीड़िता के बयान होने पर अदालत को पुख्ता साक्ष्य और सबूत नहीं मिले। बुधवार को अदालत ने आरोपी लगे सभी आरोपों को खारिज कर उसे दोषमुक्त कर दिया।