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Udham Singh Nagar News: कच्ची शराब बेचने वाला आरोपी छह साल बाद बरी

Tue, 30 May 2023 12:37 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
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रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने कच्ची शराब बेचने वाले आरोपी को बरी किया है। छह साल पहले आबकारी विभाग ने उसे 40 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा था।
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नौ नवंबर 2017 को गश्त के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने गांव बिंदुखेड़ा में गुरबाज सिंह को शराब ले जाते हुए पकड़ा था लेकिन नियमावली के तहत घटना के दूसरे दिन उसे नोटिस दे कर जमानत दे दी गई थी। इधर, मामले की सुनवाई न्यायालय एसीजेएम/प्रथम अपर सीनियर सिविल जज नाजिश कलीम की अदालत में हो रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। सोमवार को अधिवक्ता जेएम मिश्रा ने बताया कि घटना के दौरान कोई पक्का गवाह और सबूत न होने पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। संवाद

किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
रुद्रपुर। पॉक्सो न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पिछले दिनों सितारगंज कोतवाली में एक किशोरी की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। 16 मई को पुलिस ने उसे बरामद कर लिया और उसे बहलाफुसला कर ले जाने वाले कुंदन रावत को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। सोमवार को न्यायालय एफटीसी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत में आरोपी ने अपना जमानत पत्र दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास कुमार गुप्ता ने बताया कि अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का बता कर अभी जमानत देने से इनकार किया है। संवाद
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हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज

काशीपुर। युवक की हत्या करने के आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। आईटीआई थाने के ग्राम बड़ी बरखेड़ी निवासी कुलदीप सिंह 29 जून 2020 की रात से गायब था। उसके ताऊ बूटा सिंह ने पैगा चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दो जुलाई 2020 को पुलिस ने गांव के बरातघर के पास नाले से कुलदीप का शव बरामद किया था। उसकी मौत गला दबाने से होने की बात सामने आई। आरोप है कि इस दौरान अली हुसैन ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने एक महिला और अली हुसैन को गिरफ्तार किया था। हत्यारोपी अली हुसैन की ओर से अधिवक्ता ने जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे प्रथम एडीजे विनोद कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। संवाद
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धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
काशीपुर। प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के एक आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। मोहल्ला किला अफजलगढ़ बिजनौर निवासी निर्मल सिंह ने 30 अक्तूबर, 2022 को आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अक्षय कश्यप, रवींद्र सिंह, पूजा जोशी और कासम हुसैन के विरुद्ध प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। पुलिस ने एक आरोपी भगवंतपुर जसपुर निवासी रविंद्र को बीती छह मई को गिरफ्तार किया था। आरोपी रवींद्र की ओर से उसके अधिवक्ता ने जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे एडीजे विनोद कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। संवाद
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