रुद्रपुर। लॉकडाउन-4.0 में भी पुराने वाहन ही मान्य होंगे। वाहन स्वामियों को नए पास अथवा नवीवीकरण नहीं करना पड़ेगा। जिले में परिवहन विभाग की ओर से 1600 से अधिक वाहनों के आवश्यक सेवा के पास बनाए गए हैं। इस बार 18 अक्टूबर से 31 मई की अवधि तक लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। जिले में व्यावसायिक सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए पहले लॉकडाउन में पास जारी किए गए थे। इसके बाद लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। सोमवार से लॉकडाउन-4 शुरू होने के बाद कई वाहन स्वामियों में वाहन पास को लेकर संशय था। कुछ वाहन स्वामी पास के नवीनीकरण के लिए एआरटीओ कार्यालय से भी संपर्क कर रहे थे। लेकिन लॉकडाउन-4 में भी पहले जारी किए जा चुके पुराने वाहन पास ही मान्य होंगे। पुराने वाहन पास होने पर वाहनों को रास्ते में रोका नहीं जाएगा। इस संबंध में एआरटीओ प्रशासन पूजा नयाल ने कहा कि जिले में व्यावसायिक व आवश्यक सेवाओं के लिए 1600 से अधिक वाहनों को पास जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुसार इस लॉकडाउन-4.0 में भी पुराने वाहन भी पास मान्य होंगे। सभी वाहनों का संचालन पास के अनुसार जारी किए मार्ग के आधार पर ही होगा।