घायलों को 15 हजार से एक लाख तक मिलता है मुआवजा
वन्यजीवों के हमले में मामूली रूप से घायलों को वन विभाग की ओर से 15000 रुपये का मुआवजा मिलता है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को एक लाख रुपये दिए जाते हैं। वन्यजीव संघर्ष में मृतकों को छह लाख रुपये का मुआवजा मिलता है।
कई बार तेंदुए आदि जंगली जानवरों के काटने से रेबीज के लक्षण भी दिखाई देते हैं। इस मामले की दोबारा जांच की जा रही है। खटीमा रेंजर महेश चंद्र जोशी को टीम के साथ गोसीकुआं भुड़ाई गांव में भेजा गया है। घटनास्थल के अलावा गांव के लोगों से भी दोबारा जानकारी जुटाई जाएगी। - संचिता वर्मा, उप प्रभागीय वनाधिकारी।