रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में शामिल युवक को दोषमुक्त कर दिया है। साक्ष्य न मिलने और किशोरी की मौत हो जाने पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त का फैसला सुनाया है। छह अप्रैल 2021 को दिनेशपुर निवासी बसंत सिंह फर्त्याल उर्फ बाबू पर 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप था। आरोप था कि आरोपी ने शौचालय में बंद कर किशोरी से दुष्कर्म किया है। दिनेशपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी शिवाकांत द्विवेदी की अदालत में शुरू हुई। वहीं, फरवरी 2022 में खाना बनाते समय आग की चपेट में आने से किशोरी की मौत हो गई। आरोपी के अधिवक्ता आरडी मजूमदार ने बताया कि मामले में पुख्ता साक्ष्य न मिलने पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।