रुद्रपुर। पॉक्सो न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य और गवाह न मिलने पर उसे बरी किया गया है।
आठ नवंबर 2019 को आईटीआई थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया था कि 17 वर्षीय किशोरी के साथ बालपुर संपूर्णानंद जिला लखीमपुर खीरी निवासी शिव कुमार ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-एफटीएससी शिवाकांत द्विवेदी की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। आरोपी के अधिवक्ता आर एस रावत ने बताया कि मामले में पक्के सबूत और गवाह न मिलने पर अदालत ने आरोपी शिवकुमार को बरी कर दिया है।