पंतनगर। विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति मामले में पंतनगर विवि की कुलसचिव डाॅ. दीपा विनय ने बताया कि पूर्व में लोकपाल नामित करने की प्रक्रिया के लिए सचिव उच्च शिक्षा और यूजीसी रेगुलेशन-2013 में राजभवन स्तर से भी अनुमति लेनी होती थी। यह प्रक्रिया गतिमान थी लेकिन इसी बीच नए नियमों के अनुसार उक्त अधिकार यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को प्रदान कर दिया है। सूचना समय से नहीं मिल सकी। ऐसे में सूचना मिलते ही विवि में लोकपाल की नियुक्ति कर दी गई है। इस आशय की जानकारी सचिव यूजीसी, उप सचिव राज्यपाल व सचिव उच्च शिक्षा उत्तराखंड सरकार को भेज दी गई है। साथ ही यूजीसी से पंतनगर विवि को डिफाल्टर सूची से हटाने का अनुरोध भी किया गया है। संवाद