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Uk: जेल में कटेगी जसवीर हत्याकांड के दोषी जग्गा की जिंदगी, तृतीय अपर जिला जज की अदालत ने सुनाया फैसला

Fri, 02 Jan 2026 10:43 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी

सार

रुद्रपुर में तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने गदरपुर में हुए जसवीर हत्याकांड के मुख्य दोषी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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जसवीर हत्याकांड के दोषी की जेल में कटेगी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रुद्रपुर में तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने गदरपुर में हुए जसवीर हत्याकांड के मुख्य दोषी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट में दूसरे दोषी प्रदीप सिंह उर्फ पित्ता को तीन साल की कठोर सजा की सुनाई है।

घटना पांच अगस्त 2022 की है। ग्राम चंदनपुरा गदरपुर निवासी सिकंदर पाल ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भाई जसबीर सिंह उर्फ पिच्चू का ग्राम रोशनपुर गदरपुर निवासी जगजीत सिंह व प्रदीप सिंह उर्फ पित्ता से एक वर्ष पहले आपसी विवाद में कहासुनी हो गई थी। इस मामले में गांव में पंचायत हुई और विवाद का पटाक्षेप कर दिया था लेकिन जगजीत और प्रदीप रंजिश रखने लगे।

सोशल मीडिया व फोन पर भाई को जान से मारने की धमकी दी गई। पांच अगस्त 2022 को भाई जसवीर सिंह सात बजे गांव बहराबजीर स्थित किराना स्टोर पर कोल्डड्रिंक लेने जा रहा था। इसी बीच दो बाइकों पर प्रदीप और जगजीत सिंह अपने साथियों के साथ आए। उन्होंने उसके भाई से अभद्रता की। तभी प्रदीप सिंह ने जोर से आवाज दी कि गोली मारकर हत्या कर दो।

जगजीत सिंह ने तमंचा निकालकर गोली चला दी। गोली भाई के कमर में लगी और वह गिर गया जिसके बाद हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए धमकाने लगे कि यदि पुलिस में शिकायत की तो परिवार को भी जान से मार दिया जाएगा। गोलीकांड के 15 मिनट बाद ही भाई जसवीर सिंह उर्फ पिच्चू की मौत हो गई।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांच अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। हत्याकांड की सुनवाई तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई। अदालत के सामने गवाह पेश हुए और दोनों पक्षों की बहस हुई। 24 दिसंबर को अदालत ने प्रदीप सिंह को आर्म्स एक्ट और जगजीत सिंह को हत्या व आर्म्स एक्ट का दोषी करार देते हुए दो जनवरी को सजा की तिथि नियत की थी।

शुक्रवार को अदालत ने हत्या के मामले में जगजीत को आजीवन कठोर कारावास व आर्म्स एक्ट में पित्ता को तीन साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। जगजीत को 10 हजार रुपये और पित्ता को एक हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा।

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