रुद्रपुर। सितारगंज में पौने नौ साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में चार आरोपियों को विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोषमुक्त करने के आदेश दिए हैं।
वार्ड नंबर छह नहर पार सितारगंज निवासी सोमपाल ने 10 मार्च 2015 को थाने में दर्ज कराए केस में कहा था कि आठ मार्च की रात उसके बेटे बबलू दिवाकर और पुष्पेंद्र दिवाकर सिडकुल रोड मंदिर के सामने बीएस इंजीनियरिंग वर्कशाप में काम कर रहे थे। इस बीच बड़ा बेटा बाथरूम करने दुकान के पीछे गया था और लहूलुहान होकर लौटा था। उसका छोटा बेटा दुकान के पीछे की तरफ देखने गया तो वहां से शोभाराम, सुनील, राजकुमार, खेमपाल और अन्य व्यक्ति पीछे के गेट से भाग रहे थे। इसके बाद बबलू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल की अदालत में हुई। अदालत ने सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद चारों अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।