रुद्रपुर। किच्छा के बहुचर्चित वंश अपहरण कांड के दो अभियुक्तों को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक द्विवेदी ने उम्रकैद और 10 -10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2011 में दोनों ने पांच लाख की फिरौती के लिए नौ वर्षीय बालक का उसके घर के पास से अपहरण किया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि छह जून 2011 को 384 एमआईजी आवास विकास किच्छा निवासी जोगेंद्र पाल अरोरा ने थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा वंश (9) घर के सामने से फ्रूटी लेकर आ रहा था। इसी दौरान ऑल्टो (यूपी 25 एडी 4496) पर सवार दो लोगों ने उसका अपहरण कर लिया।
बदमाशों ने फोन पर वंश को छोड़ने के एवज में उनसे पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। अपहरणकर्ताओं के बताए स्थान पर फिरौती की रकम पहुंचाने के बाद अपहरणकर्ता वंश को पेट्रोल पंप के पास रेत के ढेर पर छोड़ गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से दोनों अपहरणकर्ताओं की पहचान कर 14 जून 2011 को दरऊ थाना किच्छा रोड से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने वार्ड 9 बोरिंग वाली गली किच्छा फैजान अंसारी से 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस और एक लाख 50 हजार रुपये, जबकि अकरम से 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस और एक लाख 10 हजार की नकदी बरामद की थी। दोनों के विरुद्ध तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश विवेक द्विवेदी की कोर्ट में मुकदमा चला। एडीजीसी उमेश गुप्ता ने 10 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। इसके आधार पर मंगलवार को एडीजे विवेक द्विवेदी ने दोनों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
महिला से छेड़छाड़ में चार साल कैद की सजा
रुद्रपुर। चार वर्ष पूर्व काशीपुर क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए गई महिला से छेड़छाड़ कर उसे अर्धनग्न करने वाले युवक को अदालत ने चार साल की कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता नंदन सिंह धामी ने बताया कि 11 फरवरी 2014 को काशीपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक ने दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि उसकी मां सुबह जंगल में शौच के लिए गई थी।
इस दौरान गांव के ही युवक ने उसकी मां से छेड़छाड़ कर उसे अर्धनग्न कर दिया था। विरोध करने पर अभियुक्त ने उसकी मां के साथ मारपीट भी की थी। 13 फरवरी 2014 को पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हीरा सिंह बोनाल ने अभियुक्त को चार साल की कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।