काशीपुर। धोखाधड़ी और गबन के एक मुकदमे में न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट पर पुलिस ने एक चश्मा व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है।
वर्ष 2013 में कानून गोयान निवासी ठेकेदार तसलीम सैफी ने आवास-विकास निवासी सर्वेश गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2011 में उसने पत्नी और बहू के 72.25 तोले सोने के जेवर 30 माह के लिए गिरवी रखे थे। गारंटी के तौर पर व्यापारी ने उससे एक ब्लैंक चेक भी लिया था। एक अप्रैल 2013 को उन्होंने मूल रकम 5.40 लाख रुपये व्यापारी को लौटा दी। गिरवी रखे जेवर मांगने पर व्यापारी ने तीन दिन बाद लौटाने का आश्वासन दिया। लेकिन जेवर नहीं लौटाए। आरोप है कि तीन अगस्त 2013 को तसलीम अपनी पत्नी और बहू को लेकर व्यापारी की दुकान पर पहुंचा तो सर्वेश ने रिवाल्वर निकालकर धमकी दी। चार्जशीट लगने के बाद यह मामला अदालत में विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान आरोपी कई तारीखों पर कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से सर्वेश के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हो गया। शनिवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।