काशीपुर। महल सिंह हत्याकांड के आरोपी हरजीत सिंह उर्फ काला की पत्नी जसविंदर कौर धावल के खिलाफ जेडए एंड एलआर एक्ट की धारा 167 के तहत विचाराधीन वाद में क्षेत्र के लेखपाल ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। बयानों में एक्ट का उल्लंघन कर संपत्ति अर्जित करने की बात कही गई है। कोर्ट ने इस मामले में बहस/निर्णय के लिए 28 नवंबर की तिथि तय की है।
जुड़का निवासी महल सिंह की हत्या में गुलजारपुर निवासी हरजीत सिंह काला और उसके पुत्र तनवीर का नाम सामने आने से पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। गुलजारपुर में काला की पत्नी जसविंदर कौर धावल के नाम खाता संख्या 132 रकबा 2.097 हेक्टेअर भूमि है। जेडए एंड एलआर एक्ट की धारा 154 क के मुताबिक कोई भी विदेशी नागरिक राज्य सरकार की लिखित अनुज्ञा के बगैर यहां कोई संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता। काला की पत्नी जसविंदर ने अपनी नागरिकता कनेडियन होना बताई है।
इसका संज्ञान लेते हुए बाजपुर के एसडीएम राकेश तिवारी ने जसविंदर के खिलाफ जेडए एंड एलआर एक्ट की धारा 167 के तहत नोटिस जारी किया था। हल्का लेखपाल दीपक कुमार चौहान ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए जिसमें कहा गया कि 20 अक्तूबर को डीएम को दिए प्रार्थना पत्र में जसविंदर ने खुद को कनेडियन बताया है। बाजपुर तहसील के ग्राम गुलजारपुर में उसके नाम खाता संख्या 132 रकबा 2.097 हेक्टेअर भूमि है। यह जमीन उसे 23 जून 2022 को अपनी सास भजन कौर से दाननामे से मिली है। भारतीय नागरिकता के संबंध में उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे में उसने एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में कोर्ट ने बहस के लिए 28 नवंबर की तिथि नियत की है।