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ट्रैक्टर स्वामी और चालक को साढ़े सात लाख का मुआवजा देने का आदेश

Sat, 09 Mar 2019 12:31 AM IST
अरुण कुमार अमर उजाला ब्यूरो काश्ाीपुर
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दिल्ली हाईकोर्ट
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काशीपुर में द्वितीय अपर जिला जज ने सड़क दुर्घटना में मरे एक व्यक्ति के आश्रितों को 7.58 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने के आदेश ट्रैक्टर स्वामी और उसके चालक को दिए हैं। 25 दिसबर 2015 को जसपुर के ग्राम अंगदपुर निवासी पाकेश कुमार अपने रिश्तेदार रामरतन सिंह के साथ बाइक से दवा लेने के लिए जसपुर आ रहा था। अफजलगढ़-जसपुर रोड पर पीछे से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल बाइक सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर उत्तेजित भीड़ ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को आग लगा दी थी। इस मामले में अधिवक्ता कैलाश चंद्र प्रजापति ने मृतक पाकेश की ओर से मुआवजे के लिए जिला जज की अदालत में परिवाद दायर किया। परिवाद की सुनवाई द्वितीय एडीजे ओमकुमार की अदालत में हुई। परिवाद के समर्थन में कई गवाहों को परीक्षित कराया गया। परिवादी के अधिवक्ता ने इस दुघर्टना के लिए ट्रैक्टर स्वामी व उसके चालक को जिम्मेदार ठहराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद द्वितीय एडीजे ने ट्रैक्टर स्वामी और चालक को दोषी मानते हुए उन्हें मृतक आश्रितों को 7.58 लाख रुपये का मुआवजा ब्याज समेत भुगतान करने के आदेश दिए है। 
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